हाई कोर्ट ने पार्किंग के बगैर बनाए कांप्लेक्स को ढहाने पर लगाई रोक रात 9 बजे वेब से याचिका, 11.40 पर अप्रूवल सुबह दस्तावेज जमा किए, 8 बजे से सुनवाई बिलासपुर के नूतन चौक पर नगर निगम से लीज पर ली गई जमीन पर पार्किंग के बगैर कांप्लेक्स बनाया गया है। निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुसार पार्किंग के लिए जगह छोड़ी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। निगम ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर शनिवार की सुबह अवैध निर्माण ढहाने की तैयारी थी, लेकिन शुक्रवार की रात याचिका लगाई गई, जिस पर शनिवार की सुबह 8 बजे सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने अवैध निर्माण हटाने / बदलाव करने समय देने की मांग की। हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने तीन सप्ताह का समय देते हुए इस दौरान कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जबड़ापारा, सरकंडा निवासी हरीश राठौर को नूतन चौक पर नगर निगम ने 2377 स्क्वेयर फीट जमीन लीज पर दी है। 20 जनवरी 2023 को लीज पर जमीन मिलने के बाद राठौर ने यहां शॉपिंग कांप्लेक्स बनाने के लिए नगर निगम में नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन दिया। निगम ने ...
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